Saving Account New Rule:- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी बैंक यूजर के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान जानकारी देते हुए बताया गया है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा करवाते हैं, तो विभाग की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में से 60% तक राशि टैक्स के तौर पर काटी जाएगी. अगर आपका भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है.
Saving अकाउंट से जुड़े जरूरी नियमों में हुआ बदलाव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंट में नगद राशि जमा करवाने की लिमिट तय रखी गई है. अगर हम तय लिमिट से ज्यादा अमाउंट सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 60% टैक्स के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है.
Saving Account New Rule
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से Time to Time बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों के लिए कई प्रकार की जरूरी गाइडलाइन जारी की जाती है. वही, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के लिए इन सभी गाइडलाइन को फॉलो करना भी कंपल्सरी होता है. अगर आपकी Age भी 18 साल या फिर इससे ज्यादा है, तो आपका भी निश्चित रूप से देश के किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट अवश्य ही होगा.
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इन बातों का रखें विशेष ध्यान
आरबीआई के नए नियम के अनुसार आप आपके खाते में सेविंग अकाउंट में एक साल में अपने बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपए नगद राशि के तौर पर जमा कर सकते हैं. अगर आप 1 साल के अंदर इससे ज्यादा का अमाउंट जमा करते हैं, तो आपको भारी भरकम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट से ज्यादा राशि जमा न करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको 60% तक टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है.